UP News : 2 दिन तक यूपी के इस जिले में नहीं बिकेगी शराब, सरकार ने दिए निर्देश
यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। होली के त्योहार पर 25 मार्च को पूरे दिन अंग्रेजी व देसी शराब, बीयर, माडल शाप, भांग की दुकानें बंद रहेंगी। शाम को पांच बजे ये दुकानें खोली जा सकेंगी। मतलब, होली वाले दिन शाम पांच बजे से रात 10 बजे तक शराब की बिक्री हो सकेगी।
अगले दिन 26 मार्च को नगरीय क्षेत्र में शराब के ठेके दोपहर दो बजे खुलेंगे। ये निर्देश डीएम नवनीत सिंह चहल की ओर से बुधवार को जारी किए गए। निर्देश में कहा गया है कि बंदी के समय किसी भी दुकान से शराब की बिक्री पकड़ी गई तो लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
होलिका दहन स्थलों पर चाक-चौबंद के निर्देश
नये स्थानों पर होलिका दहन की अनुमति न दी जाये, होलिका दहन स्थलों पर चाक-चौबन्द सफाई व्यवस्था रख कर चूना डलवा दिया जाये। साथ ही इन स्थलों पर अग्नि शमन यन्त्रों की व्यवस्था भी की जाये।
होली पर्व पर किसी भी प्रकार के जुलूस प्रशासन से अनुमति लेकर ही निकाले जायें। अवैध शराब के नियंत्रण को आबकारी अधिकारी टीम गठित कर कार्यवाही करें।
होली के दिन देशी व विदेशी शराब की दुकानें बन्द रखने जिला आबकारी अधिकारी आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें। परम्परागत आयोजन से अलग किसी भी कार्यक्रम की अनुमति न दी जाये।
होली के जुलूस के समय तेज आवाज वाले वाद्य यंत्रों, आतिशबाजी, उत्तेजित नारे न लगाये जायें, डीजे की ध्वनि सीमा नियमानुसार ही रखी जाये।
होली पर्व पर भीड़भाड़ वाली जगहों पर चेकिंग के आदेश
होली पर्व पर भीड़भाड़ वाले स्थानों बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की जाये। अफवाहों पर सतर्क दृष्टि रखी जाये। हर्ष फायरिंग न की जाये, जुलूस में शस्त्र लेकर जाने की अनुमति न दी जाये।
होली पर्व पर यातायात के साथ-साथ बिजली, पेयजल आपूर्ति निर्वाध रूप से की जाये। होली के पूर्व अभियान चला कर खाद्य पदार्थो की दुकानों पर छापे डाल कर जांच करायी जाये। मावा, मिष्ठान व मसाला की दुकानों के नमूने लिये जायें। इसके अलावा पर्व को लेकर जिलाधिकारी ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिये।