मां से दुश्मनी थी, 4 महीने के बच्चे को एसिड पिलाकर मार डाला, कोर्ट ने क्या सज़ा दी?
पानीपत ज़िला अदालत (Panipat District Court) ने 4 महीने के बच्चे की हत्या के मामले में दोषी महिला को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई है (Woman Sentenced Life Imprisonment). महिला पर आरोप है कि उसने बच्चे की मां से दुश्मनी के चलते बच्चे को एसिड (Acid) पिला दिया था.
एडिशनल सेशन जज नरेश कुमार सिंघल ने सोमवार, 5 फ़रवरी को अपने आदेश में कहा कि आरोपी लक्ष्मी इस क्राइम के लिए किसी तरह की नर्मी की हकदार नहीं है. जज ने लक्ष्मी पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया और बच्चे के मां-पिता को 25,000 रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया.
दरअसल मामला 22 जून 2021 को सामने आया. जब पानीपत पुलिस (Panipat Police) को शिकायत मिली कि एक बच्चे को एसिड पीने के कारण अस्पताल (Hospital) में भर्ती कराया गया है. कांता अपने पति और दो बच्चों, शालू और हर्षित के साथ पानीपत में रहती थी. उसी क्षेत्र में लक्ष्मी और उसका परिवार भी रहता था.
रिपोर्ट के मुताबिक़, कांता ने बताया कि 2021 के मई महीने में ही लक्ष्मी के साथ उसकी बहस हुई थी. उस बहस के बाद दोनों में अक्सर तनाव रहता था. एक दिन कांता पानी लेने बाहर गई थी. जब वो लौटी, तो उसने देखा कि उसके 4 महीने के बेटे के मुंह से सफेद रंग का कुछ द्रव्य निकल रहा था और फर्श पर एसिड था. कांता अपने बेटे को मॉडल टाउन इलाके के एक प्राइवेट अस्पताल ले गई. एक दिन बाद डॉक्टरों ने बच्चे को PGIMS रोहतक रेफ़र कर दिया. 24 जून को इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई.
कांता ने पुलिस को बताया था कि उसे अपनी पड़ोसी लक्ष्मी पर शक था कि बच्चे को उसी ने एसिड पिला दिया. लक्ष्मी को 25 जून को गिरफ़्तार किया गया. पुलिस को जांच के दौरान उसके घर में एसिड मिला था. अक्टूबर 2021 में पुलिस ने लक्ष्मी के ख़िलाफ़ IPC की धारा 302 (हत्या) और 328 (जहर आदि से नुकसान पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया था.
मंगलवार को सरकारी वकील सुनील दहिया ने कहा कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में बच्चे की एसिड से मौत होने की पुष्टि हुई. फॉरेंसिक सैम्पल्स में भी इस बात की पुष्टि हुई थी. वहीं लक्ष्मी के वकील नीरज नरवाल ने कोर्ट में दलील दी थी कि मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है. ना कोई निश्चितता थी और ना ही कोई मक़सद बताया गया था.