क्या रुक जाएगा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम? याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से आया ये बड़ा अपडेट

अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के मंदिर के लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का रास्ता साफ हो गया है. प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने तत्कालिकता के आधार पर इस जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. शनिवार और रविवार को छुट्टी होने की वजह से जनहित याचिका अब औचित्यहीन हो जाएगी.

याचिकाकर्ता भोला दास के वकील अनिल बिंद ने एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता की कोर्ट में मामले को शुक्रवार को मेंशन कर इस पर आज ही सुनवाई का अनुरोध किया था. कोर्ट ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया. कोर्ट ने इससे पहले बुधवार को भी मेंशन को मंजूर नहीं किया था ।

दरअसल, गाजियाबाद के भोला दास ने जनहित याचिका दाखिल कर पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगाए जाने की मांग की थी. याचिका में शंकराचार्य की आपत्तियों का हवाला देते हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सनातन परंपरा के खिलफ बताया गया था।

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