Wine Limit: घर में शराब रखने की नई लिमिट जारी, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट में आये एक केस में एक शख्स को घर में किए गये शराब के स्टोरेज के मामले में आरोपी बताया गया था. इस मामले में उस शख्स के घर से कुल 132 शराब की बोतलें मिली थी. इसमें 51.8 लीटर व्हिस्की, जिन, रम, वोडका समेत कई किस्म की शराब जब्त हुई थी, साथ ही 55.4 लीटर शराब भी जब्त की गयी थी.

कानून क्या कहता है-

दिल्ही हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए साफ कहा कि 25 साल से ज्यादा उम्र का शख्स एक तय मात्रा में शराब को स्टोर कर सकता है. फैसले में बताया गया कि एक 25 साल का शख्स 9 लीटर व्हिस्की (Whisky), जिन, रम के साथ ही वोडका (Vodka) भी रख सकता है. वहीं 18 लीटर तक बीयर (Beer) वो अपने पास रख सकता है. इसके साथ ही वाइन और एल्कोपॉप्स भी 18 लीटर तक स्टोर की जा सकती है.

दरअसल 2009 में कोर्ट में आये एक केस में एक शख्स के घर पर 132 शराब की बोतलें मिली थी.  जिसमें 51.8 लीटर व्हिस्की, जिन, रम, वोडका शामिल है. वहीं 55.4 लीटर बीयर घर से जब्त की गयी थी.

जिस परिवार में शराब मिली थी वो एक ज्वाइंट फैमली जिसमें 6 से ज्यादा लोग 25 साल से ज्यादा उम्र के थे. दिल्ली में लागू एक्साइज एक्ट  के नियमों के मुताबिक इस केस में शराब की मात्रा कुल लोगों के हिसाब से नियमों का उल्लंघन नहीं कर रही थी.

पुलिस का इस मामले में कहना था कि उन्हे सूचना मिली थी की. दिल्ली के इस घर में अवैध रूप से शराब की बोतल रखी गई थी और छापेमारी के बाद इस घर से पुलिस को देसी और विदेशी ब्रांड की कुल 132 बोतलें मिली थी.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *